मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की अविवाहित कन्याओं के लिए विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाना है। विवाह सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश की उन अविवाहित कन्याओं को सम्मिलित किया जाता है जो निर्धन एवं अनाथ हैं। एमपी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि 49000 रुपए दी जाती है। 49000 रुपए की सहायता राशि को तीन किस्तों में दिया जाता है।
योजना | एमपी विवाह सहायता |
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सहायता राशि | 49000 रुपए |
किस्तों में मिलेगा पैसा | तीन किस्तों में |
रजिस्ट्रेशन शुरू | 15 फरवरी |
लाभ उठा सकने वाले | प्रदेश की अनाथ निर्धन कन्याएं |
आर्थिक मदद | हाँ |
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 11000 रुपए का दहेज भी दिया जाता है। दहेज के अंतर्गत कूलर पंखा सिंगल बेड आदि दहेज भी प्रदेश सरकार द्वारा सहायता राशि के साथ साथ ही दी जाएगी।
विवाह सम्मेलन योजना के अंतर्गत पात्रता
विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पात्रता में गरीबी रेखा का राशनकार्ड होना आवश्यक है। साथ ही साथ योजना पात्रता में यदि कन्या अनाथ हैं एवं उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो ऐसे में आप विवाह सम्मेलन योजना के अंतर्गत पात्र समझे जाएंगे। आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र, दो फोटो, समग्र आईडी, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर आदि डॉक्यूमेंट
योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप मध्यप्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विवाह सम्मेलन योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद फॉर्म में सभी डॉक्यूमेंट लगाकर सहायक सचिव को दे देना है। सचिव आपके फॉर्म को वेरीफाई करेगा और जांच करके बताएगा कि आप योजना के अंतर्गत पात्र हैं या नहीं।